पंचायतों का फिर से होगा परिसीमन | मध्य प्रदेश | 31 Dec 2021
चर्चा में क्यों?
30 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित किया गया।
प्रमुख बिंदु
- इस अध्यादेश के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में एक नई धारा 10 क जोड़ी गई है।
- इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किये गए पंचायतों अथवा उनके वार्डों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से अठारह माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो ऐसा परिसीमन अथवा विभाजन अठारह माह की अवधि की समाप्ति पर निरस्त समझा जाएगा।
- ऐसी स्थिति में इन पंचायतों और इनके वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन नए सिरे से किया जाएगा।
- प्रदेश में वर्ष 2020 के पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिये सितंबर 2019 में परिसीमन की कार्यवाही की गई थी, जो इस अध्यादेश के परिणामस्वरूप निरस्त हो गई है।
- अब पंचायतों और उनके वार्डों तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और विभाजन की कार्यवाही पुन: की जाएगी, जिसके आधार पर निर्वाचन की लंबित प्रक्रिया संपन्न होगी।
हरियाणा में नियम-134ए खत्म : अब आरटीई के तहत पढ़ेंगे गरीब बच्चे | हरियाणा | 31 Dec 2021
चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 134-ए को हटाकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की सुविधा वापस लेने संबंधी अधिसूचना जारी की है।
प्रमुख बिंदु
- नियम 134-ए के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर प्रवेश मिलता था और वे 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकते थे।
- नियम-134ए के खत्म हो जाने के बाद अब गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिला नहीं मिलेगा। सरकार शिक्षा का अधिकार नियम (आरटीई) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को निजी स्कूलों में 25 फीसदी दाखिला दिलाएगी।
- नियम-134ए को खत्म करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों को अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2022 कहा जाएगा।
- राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, (RTE Act) की धारा 12(1)(सी) लागू है। इसके तहत निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिये 25% सीटों का आरक्षण अनिवार्य है।
- नियम 134-ए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों के तहत एक प्रावधान था, जो आरटीई से पहले मौज़ूद था। नया अधिनियम ईडब्ल्यूएस को 25 प्रतिशत लाभ प्रदान करता है, जबकि नियम 134-ए केवल 10 प्रतिशत का लाभ प्रदान करता है।