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बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन
चर्चा में क्यों?
30 मार्च, 2022 को ‘बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक’ विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो गया।
प्रमुख बिंदु
- इस संशोधन के तहत 2016 के मूल कानून में परिवर्तन करते हुए अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, जुर्माने की रकम अदा कर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा।
- साथ ही, अगर कोई व्यक्ति शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यदि शराब की थोक बरामदगी किसी ऐसे अस्थायी परिसर से होती है, जिसे सीलबंद नहीं किया जा सकता है तो कलेक्टर के आदेश से ऐसे परिसर को ध्वस्त किया जा सकता है।
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