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हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 30 Oct 2023
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मुख्यमंत्री ने ‘प्राणवायु देवता पेंशन योजना’की शुरुआत की

चर्चा में क्यों?

26 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ‘प्राणवायु देवता पेंशन योजना’ के तहत 3,810 वृक्षों को पेंशन देने की विधिवत शुरुआत की। योजना के तहत इन सभी वृक्षों को सालाना 2750 रुपए पेंशन दी जाएगी।  

प्रमुख बिंदु  

  • प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान प्राणवायु देवता पेंशन योजना का शुभारंभ किया।  
  • उल्लेखनीय है कि हरियाणा इस तरह की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसका उद्देश्य 75 वर्ष से अधिक पुराने स्वस्थ वृक्षों का संरक्षण है। 
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी के घर के आंगन में 75 वर्ष या उससे अधिक पुराना पेड़ है तो वह अपने संबंधित ज़िले के वन विभाग के कार्यालय में जाकर पेंशन के लिये आवेदन कर सकता है। आवेदन का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा और सभी शर्तों के सत्यापन के बाद लाभार्थी को पेंशन दी जाएगी। 
  • राज्य में ज़िलास्तरीय संरक्षण समितियों द्वारा इस योजना के तहत 75 वर्ष अथवा अधिक उम्र के 3,810 पात्र वृक्षों की पहचान की गई। इन प्राणवायु देवता वृक्षों की वार्षिक पेंशन राशि 2750 रुपए है। इस राशि को वृक्ष के परिरक्षक के खाते में वृक्ष के रखरखाव और देखभाल के लिये जमा किया जाएगा। इस पेंशन राशि में वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के अनुरूप वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी।  
  • चयनित प्राणवायु देवता वृक्षों में लगभग 40 प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें पीपल, बरगद, नीम, आम, जाल, गूलर, कृष्ण कदंब, पिलखन आदि प्रमुख हैं। ये सभी वृक्ष भारतीय हैं और इनका अत्यधिक पारिस्थितिकी महत्त्व है।  
  • ये पुराने वृक्ष विभिन्न भूमि पर खड़े हैं, जैसे कि निजी, पंचायती, संस्थागत और सरकारी संपत्ति पर। वन भूमि पर खड़े वृक्षों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।


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‘कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तैनाती’ में संशोधन

चर्चा में क्यों?

26 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा सरकार द्वारा ‘कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तैनाती नीति, 2022’ में किये गए महत्त्वपूर्ण संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी की। चयन मानदंडों में इन संशोधनों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को और अधिक समावेशी एवं कुशल बनाना है।  

प्रमुख बिंदु  

  • अधिसूचना में कहा गया है कि उम्मीदवारों की मेरिट सूची अब वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की आयु और सामाजिक-आर्थिक मानदंड, कौशल योग्यता, सामान्य पात्रता परीक्षा, पूर्व राज्य अनुभव आदि स्कोरिंग मापदंडों के आधार पर तैयार की जाएगी। 
  • हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक होंगे, जिसमें 1,00,000 रुपए तक 40 अंक, 1,00,001 से  1,80,000 रुपए तक 30 अंक, 1,80,001 से 3,00,000 रुपए तक 20 अंक, 3,00,001 से  6,00,000 रुपए तक 10 अंक की स्कोरिंग होगी। 
  • नौकरी की सिफारिश के समय उम्मीदवार की उम्र के आधार पर  24 से 36 वर्ष तक 10 अंक तथा 36 से 42 वर्ष तक आयु में 5 अंकों का लाभ दिया जाएगा। 
  • नौकरी के लिये प्रासंगिक एनसीवीटी, एससीवीटी, एसवीएसयू विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त आईटीआई से कौशल प्रमाणपत्र होने पर उम्मीदवारों को अधिकतम 5 अंक प्राप्त होंगे। उसी क्षेत्र में बुनियादी योग्यता से अधिक उच्च योग्यता होने पर अतिरिक्त 5 अंक दिये जाएंगे, जिसमें न्यूनतम 8वीं पास की अनिवार्यता होगी।       
  • सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को 10 अंकों का वेटेज दिया जाएगा, जिसमें अनाथ स्थिति में 10 अंक,  विधवा स्थिति में 5 अंक और जिन उम्मीदवारों के पिता नही हैं, उनके लिये भी 5 अंक दिये गए हैं। 
  • सामान्य पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक प्राप्त होंगे।  
  • जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं, उन्हें 10 अंक मिलेंगे और निकटवर्ती ब्लॉक, नगर निगम में रहने वालों को 5 अंक दिये जाएंगे, जिनके लिये नौकरी अधिसूचित की गई है, प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिकाओं, नगर परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। 
  • हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने का पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को  अतिरिक्त 10 अंक दिये जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिये 1 अंक प्राप्त होगा। 
  • इन संशोधनों का उद्देश्य हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट के लिये अधिक व्यापक और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया बनाना है। यह परिवर्तन तुरंत प्रभावी हैं और इस नीति के तहत भविष्य की सभी भर्तियों के लिये लागू किये जाएंगे। 
  • चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को ज़िला पंचकूला के बराबर माना जाएगा। नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को ज़िला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा। 
  • हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड (एचकेआरएन) निदेशक मंडल को कॉन्ट्रैक्ट व्यक्तियों की तैनाती नीति, 2023 के खंड 8.8 में स्कोरिंग मापदंडों में बदलाव करने के लिये अधिकृत किया गया है। 
  • संशोधित नीति के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मी आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश सहित विभिन्न प्रकार के अवकाश के हकदार होंगे। विशेष रूप से ये कर्मचारी आनुपातिक आधार पर प्रत्येक कैलेंडर माह के दौरान एक दिन की आकस्मिक छुट्टी और एक दिन की चिकित्सा छुट्टी का लाभ उठाने के हकदार होंगे।  
  • यह पात्रता एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी और 10 दिनों की चिकित्सा छुट्टी तक मान्य है। इसके अतिरिक्त, महिला कॉन्ट्रैक्ट कर्मी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व अवकाश के लिये पात्र हैं। 
  • कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिये आयु 42 वर्ष तक तथा आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। हरियाणा सरकार के संगठनों में पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवार आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।


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मुख्यमंत्री ने की प्रदेश में छ: टोल प्लाजा बंद करने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

26 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य राजमार्गों पर स्थित छ: टोल प्लाजा को बंद करने की घोषणा की है। इन टोल प्लाजा के बंद होने से जनता को सालाना 13.50 करोड़ रुपए की बचत होगी।  

प्रमुख बिंदु  

  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि तीन टोल प्लाजा- स्टेट हाईवे-17 पर राजस्थान बॉर्डर के पास गाँव बशीरपुर (नारनौल-निजामपुर रोड), स्टेट हाईवे-11 पर पंजाब सीमा के नज़दीक गाँव तातियाना (कैथल-पटियाला रोड), स्टेट हाईवे-22 पर गाँव गुज्जरवास (सुबाना-कोसली-नाहर-कनीना रोड) पर स्थित टोल प्लाजा का संचालन 1 नवंबर, 2023 से बंद हो जाएगा। 
  • इसी प्रकार, कैथल-खनौरी सड़क पर गाँव संगतपुरा नज़दीक पंजाब सीमा स्टेट हाईवे-8 पर स्थित टोल प्लाजा 10 नवंबर को बंद हो जाएगा। कालाअम्ब-सढ़ारा-शाहाबाद सड़क पर गाँव अशगरपुर नज़दीक हिमाचल प्रदेश सीमा स्टेट हाईवे-4 तथा रोहतक-खरखौदा-दिल्ली सड़क सीमा पर गाँव फिरोज़पुर के नजदीक दिल्ली सीमा स्टेट हाईवे-18 पर स्थित टोल प्लाजा का संचालन 1 दिसंबर, 2023 को बंद कर दिया जाएगा। 
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि इन टोल प्लाजा को बंद करने का निर्णय आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की मांगों को देखते हुए लिया गया है। सरकार ने इन टोल प्लाजा के द्वारा जनता पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ और असुविधा को पहचाना तथा जनता को राहत देने के लिये यह कदम उठाया है। 

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मुख्यमंत्री ने की 10 ज़िलों में 190 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

26 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास की दिशा में बढ़ते हुए 10 ज़िलों की 190 कॉलोनियों को नियमित करने की बड़ी घोषणा की है।  

प्रमुख बिंदु  

  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस निर्णय का उद्देश्य इन कॉलोनियों को कानूनी दर्जा देना और व्यापक बुनियादी ढाँचा विकास सुनिश्चित करना है। 
  • मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन कॉलोनियों के समग्र विकास के लिये लगभग 1400 करोड़ रुपए आवंटित करेगी।
  • उन्होंने कहा कि नियमित की जा रही 190 कॉलोनियों में से 100 कॉलोनियाँ नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, शेष 90 शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में हैं।
  • इन कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा के साथ ही इस वर्ष कुल 594 कॉलोनियों का सफलतापूर्वक नियमितीकरण किया जा चुका है।
  • उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा प्रबंधित कॉलोनियों के भीतर विकास कार्यों की देखरेख हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।
  • मनोहर लाल ने कहा कि 2014 के बाद से कुल 1673 कॉलोनियों को सफलतापूर्वक नियमित किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में केवल 874 कॉलोनियों को नियमित किया गया था। 

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