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‘पॉवर टैरिफ सब्सिडी’ योजना
चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (Micro & Small Enterprises) को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिये ‘पॉवर टैरिफ सब्सिडी’ योजना अधिसूचित की है।
- यह योजना 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी मानी जाएगी।
प्रमुख बिंदु
- हरियाणा उद्यम एवं रोज़गार नीति 2020 के तहत ‘पॉवर टैरिफ सब्सिडी’ योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत छोटे उद्योगों को ` 2 प्रति यूनिट सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य के ‘डी’ श्रेणी के विकास खंडों में 40 किलोवाट और ‘सी’ श्रेणी के विकास खंडों में 30 किलोवाट या उससे कम के कनेक्टेड लोड वाले सभी मौजूदा और नए सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यमों को बिजली टैरिफ सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
- इसका लाभ उठाने के लिये किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना होगा, हरियाणा बिजली वितरण निगम बिलों में से सब्सिडी राशि काटकर योजना का लाभ प्रदान करेंगे।
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