सरकार ने CAA के तहत नागरिकता देना शुरू किया | उत्तराखंड | 30 May 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2024 के तहत नागरिकता प्रदान करना शुरू कर दिया है।
मुख्य बिंदु:
- 15 मई को, केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नई दिल्ली में उम्मीदवारों को नागरिकता प्रमाण-पत्र का प्रारंभिक बैच प्रस्तुत किया गया, जो दिल्ली में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के जारी होने के बाद किया गया।
- गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2024 को जारी नागरिकता संशोधन नियम, 2024 ने CAA के कार्यान्वयन का रास्ता साफ कर दिया है, जिसे वर्ष 2019 में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समूहों के प्रवासी पूर्वव्यापी प्रभाव से CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- CAA- 2019 के संशोधन के तहत, जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुँचे थे और जिन्हें अपने देश में "धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था या धार्मिक उत्पीड़न की आशंका थी" वे नए कानून के तहत नागरिकता के लिये पात्र हो गए।
- इन प्रवासियों को छह वर्ष के भीतर त्वरित भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। संशोधन ने इन प्रवासियों के देशीकरण/नागरिकीकरण के लिये निवास की आवश्यकता को ग्यारह वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दिया।