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हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 29 Nov 2023
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कैंसर रोग की ‘थर्ड एवं फोर्थ स्टेज’ के मरीजों को मिलेगी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के समान वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैंसर रोग की ‘थर्ड एवं फोर्थ स्टेज’ के मरीजों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

प्रमुख बिंदु

  • इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किये जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी।
  • इस योजना के तहत पात्र कैंसर रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी, 2024 से 3000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • ऐसे कैंसर के मरीज, जिनकी पारिवारिक सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख रुपए से कम है, वे इसके पात्र होंगे।
  • इस योजना का उद्देश्य कैंसर की ‘थर्ड एवं फोर्थ स्टेज’ के मरीजों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। यह योजना हरियाणा राज्य में सभी आयु वर्ग के चरण-3 व 4 कैंसर रोगियों के लिये लागू होगी।
  • इसके तहत कैंसर के गंभीर रोगियों की आवश्यकता, जीवनयापन के खर्चों, बुनियादी ज़रूरतों, चिकित्सा व्यय, अप्रत्यक्ष लागत, ओओपीई आदि के लिये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के तहत रोगी की पात्रता में ‘बोनफाइएड-रेजिडेंस’ की शर्तें मान्य होंगी। इसके अलावा, आवेदक के पास परिवार पहचान-पत्र भी होना चाहिए।
  • विदित हो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 मई, 2022 को अटल कैंसर सेंटर अंबाला कैंट के उद्घाटन के दौरान कैंसर के तीसरे एवं चौथे चरण के रोगियों के लिये पेंशन की घोषणा की थी।
  • उल्लेखनीय है कि कैंसर एक बहुक्रियात्मक बीमारी है, जो भारत में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। भारत में प्रतिवर्ष 13.24 लाख नए कैंसर के मामले और लगभग 8.51 लाख कैंसर से संबंधित मौतें दर्ज की जाती हैं। हरियाणा में वर्ष 2020 में अनुमानित 29,000 नए कैंसर के मामले और 16,000 कैंसर से मौतें हुई हैं।
  • कैंसर के तीसरे एवं चौथे चरण में करीब 64 प्रतिशत मरीज गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को मंज़ूरी मिलने से कैंसर रोग की ‘थर्ड एवं फोर्थ स्टेज’ के मरीजों को वित्तीय सहायता मिलने से काफी राहत मिलेगी।


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बकाया राशि की वसूली के लिये ‘हरियाणा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023’ को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से ‘एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023’ नामक एक अनूठी योजना को मंज़ूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के लिये विवादों का समाधान योजना के तहत इस प्रकार की एक योजना लाई जाएगी।
  • यह योजना पूर्व-जीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिये बनाई गई है। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में सात अधिनियमों नामत: हरियाणा मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल हैं।


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हरियाणा मंत्रिमंडल ने संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना नीति में संशोधन को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी-2023’ में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

  • यह नई पॉलिसी ‘कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी-2017’ की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरेखित होगी।
  • कैबिनेट का यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसमें ‘फाइबर टू द होम’ (एफटीटीएच) और ‘ओपन एक्सेस नेटवर्क’ (ओएएन) जैसे अभिनव व्यवसाय मॉडल शामिल हैं, जो नेटवर्क तक भौतिक पहुँच को सेवा वितरण से अलग करता है।
  • यह संशोधित नीति सड़कों के किनारे नलिकाओं के माध्यम से 5जी सक्षम बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये एक रूपरेखा स्थापित करती है, जिससे कई सेवा प्रदाताओं को ‘राइट ऑफ वे’ (आरओडब्ल्यू) उपलब्धता को अनुकूलित करने और कई बुनियादी ढाँचे प्रदाताओं द्वारा आरओडब्ल्यू में खुदाई के कारण होने वाले बार-बार होने वाले व्यवधानों को रोकने के लिये एक ही बुनियादी ढाँचे को साझा करने की अनुमति मिलती है।
  • नए स्वीकृत कार्यक्रम के तहत, यदि नोडल अधिकारी आवेदन जमा करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अनुमति देने या आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है, तो अनुमति दी गई मानी जाएगी। संबंधित ज़िले के उपायुक्त सभी मंज़ूरियों के लिये एकमात्र संपर्क व्यक्ति होंगे।
  • भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त कोई भी दूरसंचार बुनियादी ढाँचा और सेवा प्रदाता या संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढाँचे को बिछाने के लिये लाइसेंस धारी द्वारा विधिवत अधिकृत बुनियादी ढाँचा प्रदाता इस नीति के तहत राज्य में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचार स्थापित करने, बिछाने या प्रदान करने के लिये अनुमति लेने के लिये पात्र है।

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पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिये तीन गाँवों की ग्राम पंचायतों को ज़मीन बेचने की मंज़ूरी मिली

चर्चा में क्यों?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के विस्तार के लिये तीन गाँवों की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती ज़मीन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स पानीपत को बेचने की मंज़ूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

  • आईओसीएल, पानीपत रिफाइनरी आसन कलाँ गाँव की 140 एकड़ 6 कनाल 12 मरला, बाल जाटान गाँव की 152 एकड़ 2 कनाल 15 मरला व खंडरा गाँव की 57 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि को बाज़ार कीमत 2.20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी।
  • इसके अलावा, आईओसीएल इन गाँवों के विकास कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि का भी भुगतान करेगी।
  • गौरतलब है कि राज्य के स्वामित्व वाली तेल दिग्गज कंपनी ने 4,200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पानीपत में अपनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है।
  • आईओसीएल ने रिफाइनरी के विस्तार के लिये हरियाणा सरकार से करीब 600 एकड़ ज़मीन देने का अनुरोध किया था, जिसमें से 349 एकड़ ज़मीन सरकार ने उपलब्ध करा दी है।


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राज्य की पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए की 7 जातियाँ हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल

चर्चा में क्यों?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा राज्य की पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए में क्रम संख्या-1 से 7 जातियों नामत: अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाकर हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • इसके अलावा, हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए सूची में क्रम संख्या 50 पर उल्लेखित ‘राय सिख’ जाति को भी हटाया गया है और इसे भी हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल किया गया है।
  • हरियाणा सरकार के इस निर्णय से अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा।
  • इसके साथ ही हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए सूची में क्रम संख्या 31 पर ‘जंगम-जोगी’ जाति शब्द को संशोधित कर ‘जंगम’ कर दिया गया है।
  • हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति आयोग राज्य के ‘नायक’ समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में शामिल करने के लिये केंद्र सरकार को लिखित पत्र भेजा जाएगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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