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मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के विभिन्न प्रस्तावों का किया अनुमोदन
चर्चा में क्यों?
28 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिये जाने की बजट घोषणा की क्रियान्विति में पर्यटन विभाग से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का प्रशासनिक अनुमोदन किया। इस अनुमोदन से पर्यटन इकाइयों का कार्य सुगम होगा।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति से पूर्व में स्वीकृत दस्तावेज़ों के साथ-साथ अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर भी पर्यटन इकाइयों के पक्ष में एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा।
- इसके तहत आरटीडीसी तथा आरएसएचसी की इकाइयों के कार्यकारी निदेशक की स्वघोषणा, राज्य सरकार के अधीन राजकीय संग्रहालय के लिये निदेशक पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग की स्वघोषणा किया जाना प्रस्तावित है।
- इनके अलावा केंद्र सरकार के अधीन राजकीय संग्रहालय से संबंधित मंत्रालय के राज्य में पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी की स्वघोषणा, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में होटल प्रयोजनार्थ आवंटित भूखंडों के संबंध में भू-आवंटन आदेश एवं ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग/ज़िला कलक्टर द्वारा भू-संपरिवर्तन आदेश के आधार पर भी एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाना प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार सभी इकाइयों से बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर (BRN) लिया जाना अनिवार्य किया जाएगा। वहीं, 10 या अधिक कमरों के होटल, बजट होटल एवं मोटल को भी पर्यटन इकाई के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
- साथ ही, वित्त विभाग द्वारा फरवरी, 2022 में जारी अधिसूचना, जिसमें पर्यटन प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित या उपयोग में ली जा रही भूमियों की बाज़ार दरों के संबंध में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय या पर्यटन विभाग से अनुमोदन का प्रावधान किया गया है।
- इसके अलावा, नया स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित कर RIPS-2022 के तहत ईसी का प्रावधान किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री का महत्त्वपूर्ण निर्णय - न्यूनतम मज़दूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की होगी बढ़ोतरी
चर्चा में क्यों?
28 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने का अहम निर्णय लेते हुए प्रत्येक श्रेणी के लिये न्यूनतम मज़दूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री की मंज़ूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतिदिन या 7410 रुपए प्रतिमाह, अर्द्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन या 7722 रुपए प्रतिमाह मज़दूरी प्राप्त होगी।
- इसके अलावा, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए प्रतिदिन या 8034 रुपए प्रतिमाह तथा उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन या 9334 रुपए प्रतिमाह मज़दूरी प्राप्त होगी।
- मज़दूरों एवं कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को एक जनवरी, 2023 से प्रभावी किया गया है।
- विदित है कि श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत 56 नियोजनों में न्यूनतम मज़दूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई, 2021 से दिसंबर, 2022 तक हुई 687 अंकों की वृद्धि के अनुसार न्यूनतम मज़दूरी दरों में प्रतिदिन 26 रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।
- उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मज़दूरी की दरों में पिछली वृद्धि 7 रुपए प्रतिदिन की दर से एक जुलाई, 2021 से लागू की गई थी।
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