झारखंड कृषि ऋण माफी योजना | झारखंड | 28 Apr 2022
चर्चा में क्यों?
हाल ही में झारखंड की कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ‘झारखंड कृषि ऋण माफी योजना’ के तहत प्रतिदिन 906 किसानों को लाभान्वित करते हुए 3.34 करोड़ रुपए की ऋण माफी कर रही है।
प्रमुख बिंदु
- इस योजना का उद्देश्य राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषकों को ऋण के बोझ से राहत देना, फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना, नई फसल के लिये ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करना है।
- योजना के तहत 31 मार्च, 2022 तक 3,83,102 किसानों के 1529.01 करोड़ रुपए के ऋण माफ किये गए हैं, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,22,238 लोगों को कुल 494.96 करोड़ रुपए वितरित किये गए थे। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,60,864 किसानों को 1034.05 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
- ऋण माफी योजना के लाभार्थी के लिये आवश्यक पात्रताएँ निम्नलिखित हैं-
- जो रैयत किसान अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं।
- गैर-रैयत किसान, जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं।
- आवेदक को अल्पविधि फसल ऋणधारक होना चाहिये तथा फसल ऋण झारखंड में स्थित अर्हताधारी बैंक से निर्गत होना चाहिये।
- झारखंड राज्य का निवासी किसान, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो एवं किसान के पास वैध आधार नंबर, किसान क्रेडिट कार्डधारक तथा मान्य राशन कार्डधारक होना चाहिये।
- एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे। आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिये।