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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021
चर्चा में क्यों?
27 जुलाई, 2021 को राजस्थान सरकार ने प्रदेश में विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम करने व सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 शुरू की है।
प्रमुख बिंदु
- इसके तहत सामूहिक विवाह के आयोजन, आवेदन एवं भुगतान का सरलीकरण करते हुए ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों एवं आयोजनकर्त्ता संस्थानों को अधिक-से-अधिक लाभ देना है।
- इस योजना में विवाह आयोजन की अनुमति के लिये विवाह की तिथि से कम-से-कम 15 दिन पहले ऑफलाइन आवेदन के स्थान पर अब ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया गया है।
- विवाह पंजीयन हेतु समयावधि 15 दिन के स्थान पर 60 दिन कर दी गई है।
- वधुओं द्वारा बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिन के स्थान पर 60 दिन कर दी गई है।
- सामूहिक विवाह के आयोजन दिन IFMS (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से 10 हज़ार रुपए का हस्तांतरण वधू के खाते में तथा 3 हज़ार रुपए का हस्तांतरण संस्था को किया जाएगा।
- विवाह आयोजन के पश्चात् 60 दिन की अवधि में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर 5 हज़ार रुपए की राशि का हस्तांतरण वधू के खाते में किया जाएगा।
- प्रकरण में आने वाली समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु ज़िला स्तर पर ज़िला कलेक्टर द्वारा प्रावधान किया गया है।
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