मध्य प्रदेश Switch to English
मध्य प्रदेश में मवेशी को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ने पर होगी कार्रवाई
चर्चा में क्यों?
26 अप्रैल, 2022 को कैबिनेट द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के प्रारूप को मंज़ूरी दी गई।
प्रमुख बिंदु
- इस अध्यादेश के तहत मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर जान-बूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति से एक हज़ार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्तावित जुर्माना राशि 5,000 रुपए थी, किंतु मंत्रियों के सुझाव पर इसे 1,000 रुपए कर दिया गया।
- गौरतलब है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को खुला छोड़ने की बढ़ती समस्या को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अनेक याचिकाएँ दाखिल की गई थीं, जिन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं के संबंध में नियमित कार्रवाई तथा ज़ुर्माने की राशि निर्धारित करने के निर्देश दिये थे।
Switch to English