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राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

  • 28 Mar 2023
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बीकानेर में तीन दिवसीय किसान मेला शुरू

चर्चा में क्यों?

27 मार्च, 2023 को राजस्थान के बीकानेर ज़िले में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय (27 मार्च-29 मार्च) किसान मेला प्रारंभ हुआ।

प्रमुख बिंदु

  • किसान मेला ‘पोषक अनाज, समृद्ध किसान’ की थीम पर आयोजित किया जा रहा है।
  • विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि मेले के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, आईसीएआर संस्थानों, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी स्टॉल धारकों की लगभग 100 प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं।
  • मेले के दौरान किसानों के लिये विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। मेले का पहला दिन फल, सब्जी और पुष्प दिवस, दूसरा दिन पशुपालन दिवस तथा तीसरा दिन फसल दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
  • इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री भँवर सिंह भाटी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली निशुल्क उपलब्ध करवाने जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिये गए हैं।
  • इस दौरान कृषि मंत्री ने विभिन्न पुस्तकों जैसे- मेला स्मारिका, मशरूम उत्पादन तकनीक, प्रगति के पथ पर अग्रसर कृषि महाविद्यालयरू मंडावा, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ मिलेट्स फॉर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप का विमोचन किया।
  • उन्होंने आत्मा द्वारा चयनित किसानों, विभिन्न कृषक प्रतियोगिताओं के विजेताओं, चौधरी चरण सिंह स्मृति पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कृत किया। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू के प्रभारी डॉ. दयानंद को सर्वश्रेष्ठ प्रसार कार्यकर्त्ता के रूप में सम्मानित किया।
  • इस दौरान उन्होंने कृषि महाविद्यालय के स्नातकोत्तर कन्या छात्रावास और सभागार का लोकार्पण भी किया।


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राज्य में अब शॉप्स एवं डॉग ब्रीडर्स का पंजीयन अनिवार्य

चर्चा में क्यों?

27 मार्च, 2023 को राजस्थान जीव-जंतु बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. विश्नोई ने बताया कि राज्य में पालतू जीव-जंतुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने प्रभावी कदम उठाते हुए राज्य में संचालित डॉग ब्रीडर्स एवं पेट शॉप्स का पंजीयन जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में करवाना अनिवार्य कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • पंजीयन के लिये राज्य में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स नियम 2017 व 2018 को लागू कर दिया गया है।
  • जीव-जंतु बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. विश्नोई ने बताया कि ऐसी पेट शॉप एवं डॉग ब्रीडर्स संस्थाएँ जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (डॉग ब्रीडिंग एवं मार्केटिंग नियम) 2017 एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (पेट शॉप नियम) 2018 के अंतर्गत पंजीयन की श्रेणी में हों, को राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
  • बोर्ड में रजिस्ट्रशन के उपरांत ही स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध रहेगा, तत्पश्चात् इसका नवीनीकरण करवाना होगा।
  • पंजीयन प्रक्रिया के दौरान बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जाएगा व पंजीयन के पश्चात् भी समय-समय पर निरिक्षण किये जाएंगे, जिससे पालतू पशुओं की दुकानों पर ब्रीडिंग एवं उनके रख-रखाव के सबंध में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सकेंगे।
  • जीव-जंतु बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि अब राज्य में ब्रीडर बिना पंजीयन के ब्रीडिंग का कार्य नहीं कर सकेंगे। ब्रीडर्स एवं पेट शॉप मालिक राज्य के ज़िलों के संयुक्त निदेशक कार्यालय एवं राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।

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