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राज्य में दिव्यांगों को भर्ती के साथ पदोन्नति में भी आरक्षण
चर्चा में क्यों?
हाल ही में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार नियम संशोधन-2021 जारी कर सभी सरकारी विभागों में दिव्यांगों के सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में दिये जाने वाले आरक्षण के प्रावधान के संबंध में प्रिपत्र जारी किया है।
प्रमुख बिंदु
- इसके तहत अब राज्य में सरकारी भर्तियों के साथ ही पदोन्नतियों में भी दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
- इसके साथ ही राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में एक साल की छूट देने का भी प्रावधान किया है।
- दिव्यांगों की मदद के लिये सरकारी विभागों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, जो दिव्यांगों से जुड़े विभिन्न मामलों को देखेंगे।
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