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भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक
चर्चा में क्यों?
24 अगस्त, 2021 को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित हो गया।
प्रमुख बिंदु
- यह विधेयक हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्य विधानसभा द्वारा पारित छह विधेयकों में से एक है।
- विधानसभा में पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिये भेजा जाएगा। मंज़ूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा और सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने पर लागू होगा।
- संशोधन विधेयक के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिये किसानों की सहमति लेने का काम DC (District Collector) करेंगे।
- अधिग्रहण के बाद सरकार किसी भी समय ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकती है। 48 घंटे पूर्व नोटिस देने की बाध्यता नहीं होगी।
- पुरातत्त्व स्थलों व वन भूमि को अधिग्रहण के दौरान सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाएगा।
- सरकार जिन किसानों से 200 एकड़ से कम ज़मीन खरीदेगी, उन्हें कुल कीमत के अलावा 50 फीसदी अतिरिक्त राशि का एकमुश्त भुगतान करेगी।
- गौरतलब है कि हरियाणा 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने वाला पहला राज्य नहीं है। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य पहले ही इसमें संशोधन कर चुके हैं। कुल 16 राज्यों ने अपनी सुविधानुसार इस कानून में संशोधन किये हैं।
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