स्वतंत्रता सेनानियों, आपातकालीन पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिये पेंशन में वृद्धि | हरियाणा | 26 Jun 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों, आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिये मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की।
- नई पेंशन दरें 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगी।
मुख्य बिंदु
- स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है
- आपातकाल के पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है।
- मुख्यमंत्री ने देश की आज़ादी हेतु दिये गए अनगिनत बलिदानों के लिये स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया और संविधान की भावना को बनाए रखने तथा लोकतंत्र को बहाल करने के लिये आपातकाल के दौरान लड़ने वाले 'सत्याग्रहियों' को भी श्रद्धांजलि दी।
मातृभाषा सत्याग्रही
- वर्ष 1957 में तत्कालीन पंजाब के हिंदी भाषी इलाकों से कई लोगों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान, प्रचार और कार्यान्वयन हेतु एक अभियान शुरू किया। उन्हें 'मातृभाषा सत्याग्रही' के नाम से जाना जाता है।
राष्ट्रीय आपातकाल
- राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून, 1975 को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर लागू किया गया था और 21 मार्च, 1977 को इसे वापस लिये जाने तक 21 महीने तक लागू रहा था। यह घोषणा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खराब आर्थिक स्थिति के विषय में चिंताओं से प्रेरित थी।
- इस आदेश ने केंद्र सरकार को नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले आदेश पारित करने का अधिकार दिया
- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय पहले से ही बाह्य आपातकाल लागू था।
स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (SSSY)
- यह योजना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करती है।
- उनकी मृत्यु पर पात्र आश्रितों अर्थात् पति या पत्नी तथा अविवाहित एवं बेरोज़गार बेटियों और आश्रित माता-पिता को निर्धारित पात्रता मानदंडों व प्रक्रिया के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
- इसे गृह मंत्रालय (स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं।
नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम | हरियाणा | 26 Jun 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव ने घोषणा की कि 1 जुलाई, 2024 को राज्य के सभी 378 पुलिस थानों और जेलों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
मुख्य बिंदु
- मुख्य सचिव ने इन कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिये उठाए गए कदमों पर ज़ोर दिया।
- जाँच अधिकारियों (IO) सहित लगभग 40,000 पुलिस कर्मियों ने विभिन्न राज्य प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण लिया है।
- हरियाणा के 300 न्यायिक अधिकारियों को चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में अद्यतन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षित किया गया है।
- हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (HIPA), गुरुग्राम द्वारा IAS और HCS अधिकारियों के लिये एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पहल आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य अधिकारियों को नए कानून के विवरण से परिचित कराना था।
- राज्य की प्रत्येक जेल में पर्याप्त तकनीकी उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें लगभग 300 कंप्यूटर भी शामिल हैं।
- वर्चुअल न्यायालय सुनवाई की सुविधा के लिये जेलों और न्यायालय भवनों में 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्थाएँ स्थापित की गई हैं तथा 178 अतिरिक्त प्रणालियाँ अधिग्रहित की जाएंगी।
- राज्य के सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे कैदियों, उनके परिवारों, आगंतुकों और जेल कर्मियों के लिये नए आपराधिक कानूनों के बारे में लक्षित जागरूकता अभियान शुरू करें।
- क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के बीच वितरण के लिये इन कानूनों के अंतर्गत नवीनतम धाराओं और प्रक्रियाओं को दर्शाने वाली उपयोगी पुस्तिकाएँ तैयार की गई हैं।