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नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन लिये बनेगा एक्ट, केंद्र सरकार ने दी अनुमति
चर्चा में क्यों?
26 जून, 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार नशा मुक्ति केंद्रों को अब नियमों के दायरे में बांधने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में प्रदेश में जल्द ही ‘मेंटल हेल्थ केयर एक्ट’लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है।
प्रमुख बिंदु
- स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार इसके प्रारूप को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इसे जल्द ही कैबिनेट में रखने की तैयारी है।
- ‘मेंटल हेल्थ केयर एक्ट’के तहत मानसिक स्वास्थ्य केंद्र व संस्थानों को राज्य मेंटल हेल्थ केयर अथारिटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर 50 हज़ार से लेकर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- विदित है कि प्रदेश में अभी नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन को लेकर कोई निश्चित मानक नहीं बने हैं। जिलाधिकारी अपने-अपने स्तर से इनके संचालन को गाइडलाइन जारी करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की गाइडलाइन को नशा मुक्ति संचालक हाईकोर्ट में चुनौती दे देते हैं। उनका तर्क यह रहता है कि इस तरह की गाइडलाइन उन पर सीधे लागू नहीं होती।
- दरअसल, प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सही प्रकार के भवन न होने, चिकित्सकों की तैनाती और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण भी मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं।
- यहाँ मरीजों का सही प्रकार से इलाज न करने और उनको प्रताडि़त करने की बातें भी सामने आई हैं। यहाँ तक कि कई बार मरीजों के मौत की बात भी सामने आई है। इसे देखते हुए प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन को एक्ट के दायरे में लाने की बात चल रही है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर प्रदेश में अपना मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाने के लिये अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
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