मध्य प्रदेश Switch to English
राज्यपाल ने मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को दी मंज़ूरी
चर्चा में क्यों?
26 मई, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को अपनी मंज़ूरी दे दी।
प्रमुख बिंदु
- यह अध्यादेश राज्य में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव को भी निर्धारित करता है।
- अध्यादेश को मंज़ूरी मिलने के बाद अब नगर निगमों एवं (बड़े शहरों) के महापौर सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे, जबकि नगर परिषदों और नगर पंचायतों (छोटे शहरों) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित नगरसेवकों द्वारा चुने जाएंगे।
- गजट अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद यह प्रस्ताव कार्यान्वयन के लिये राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को भेजा जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य में कुल 413 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 16 नगर निगम, 99 नगर परिषद और 298 नगर पंचायत शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये आरक्षण की अनुमति दी थी, जिससे 23,000 से अधिक ऐसे निकायों में चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो पिछले दो वर्षों से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना काम कर रहे हैं।
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