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मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 27 Apr 2022
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मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों? 

26 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए। 

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में प्राकृतिक कृषि के प्रसार को बढ़ाने के लिये एवं सतत् मार्गदर्शन से किसानों को प्रोत्साहन तथा सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र संगठन के रूप में ‘मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड’ गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।   
  • बोर्ड में निगरानी एवं समीक्षा के लिये राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष निकाय और  मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।   
  • बोर्ड के राज्य परियोजना संचालक अपर मुख्य सचिव, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और कार्यकारी संचालक, संचालक कृषि होंगे। बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में होगा।
  • ज़िला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में आत्मा गवर्ऩिग बोर्ड के निर्देशन में ज़िला परियोजना संचालक आत्मा द्वारा योजना क्रियान्वित की जाएगी।   
  • मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में गेहूँ एवं धान के रकबे तथा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने, समर्थन मूल्य पर उपार्जन के खर्च में वृद्धि और इन फसलों के कारण प्रदेश में पर्यावरण असंतुलन की स्थिति निर्मित होने के मद्देनज़र मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया।   
  • योजना के प्रस्ताव अनुसार आवेदक कंपनी/संस्था से प्राप्त प्रस्तावों को संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा परीक्षण कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा के बाद निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति (CCIP) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।   
  • योजना में स्वीकृत प्रस्तावों का क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा किया जाएगा।   
  • योजना में गेहूँ और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर एम.एस.पी. फसलों को कवर किया जाएगा।   
  • इससे प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण-संरक्षण, जैव विविधता एवं टिकाऊ खेती संभव होगी। साथ ही, समर्थन मूल्य पर उपार्जन में कमी और दलहन-तिलहन के आयात पर निर्भरता कम होगी।  
  • मंत्रिपरिषद ने ‘घुमंतू और अर्द्धघुमंतू जनजाति विभाग’ का नाम बदलकर ‘विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू कल्याण विभाग’ करने हेतु मध्य प्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया।  
  • इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने दतिया ज़िले में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना किये जाने तथा नवीन पदों के सृजन की मंज़ूरी दी।

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