नोएडा शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 9 दिसंबर से शुरू:   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 25 Nov 2024
  • 0 min read
  • Switch Date:  
झारखंड Switch to English

हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

चर्चा में क्यों?

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता हेमंत सोरेन 28 नवंबर 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

प्रमुख बिंदु

  • राज्यपाल का निर्णय:
  • राज्यपाल ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया तथा नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने को कहा।
  • राज्यपाल की भूमिका (अब LG):
  • अनुच्छेद 164 के तहत, राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • राज्यपाल ऐसी सरकार का गठन सुनिश्चित करता है जिसे विधानमंडल में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। 
  • पद की शपथ:
  • अनुच्छेद 164(3) के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले पद और गोपनीयता की शपथ दिलानी चाहिये।
  • यह शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और विधि के अनुसार कर्त्तव्यों के निर्वहन का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

  • संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
    • विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। 
    • राज्यपाल नाममात्र का कार्यकारी अधिकारी है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। 
    • हालाँकि, राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं।
  • किसी ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, छह माह के लिये मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जिसके दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिये निर्वाचित होना चाहिये अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रह जाएगा।


 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2
× Snow