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झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 25 Dec 2023
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झारखंड Switch to English

झारखण्ड विधानसभा ने दोबारा पास किया डोमिसाइल बिल

चर्चा में क्यों?     

21 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा द्वारा दोबारा 1932 भूमि अभिलेख पर आधारित डोमिसाइल बिल को पास कर दिया गया है| 

प्रमुख बिंदु  

  • इस डोमिसाइल बिल में लोगों की निवास स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि अभिलेखों को मान्यता प्रदान की गई है।  
  • इस बिल में यह प्रावधान है कि केवल 1932 या उससे पहले के खतियान (भूमि रिकॉर्ड) में सूचीबद्ध व्यक्तियों या उनके पूर्वजों को ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा।  
  • इसी के आधार पर ही वे प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के हकदार होंगे। 
  • विदित हो कि ध्वनि मत से पारित डोमिसाइल बिल को हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कुछ सुझावों के साथ लौटा दिया था।  
  • झारखण्ड सरकार ने 11 नवंबर 2022 को एक विशेष सत्र के दौरान झारखंड में स्थानीय लोगों की परिभाषा एवं उन्हें अन्य लाभ देने के लिए डोमिसाइल विधेयक 2022 पारित किया था, जिसे 1932 खतियान बिल के रूप में भी जाना जाता है। 

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