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गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों को मिलेगी तीन महीने तक की छूट
चर्चा में क्यों?
24 जनवरी, 2023 को हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है।
प्रमुख बिंदु
- ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पाँच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पाँच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2023) पर कारागार से पैरोल और फरलोह पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्मसमर्पण कर देते हैं। उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में उन्हें यह छूट दी जाएगी।
- रणजीत सिंह ने बताया कि जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी और जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है लेकिन वे हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, उन्हें उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा। जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।
- उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टैरोरिस्ट एंड डिसरैप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) अधिनियम-1967, कार्यालय गोपनीय अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1948, पासपोर्ट अधिनियम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 से 130, फिरौती के लिये किडनैपिंग, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत धारा 32ए के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी।
- जेल मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान नेशनल, अपराध दंड सहिंता 1973 की धारा 107/109/110 की धाराओं के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले अपराधिक व्यक्ति, पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी बड़े जेल अपराध में संलिप्त अपराधियों के मामले में सजा काट रहे अपराधियों को पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी।
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