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विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 पारित
चर्चा में क्यों?
23 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विनियोग विधेयक-2023 पारित कर दिया गया है।
प्रमुख बिंदु
- छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी वर्ष 2018 में 03 लाख 27 हज़ार 106 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़कर 05 लाख 09 हज़ार 43 करोड़ रुपए अनुमानित है। मार्च 2020 से निरंतर 02 वर्ष तक कोविड-19 आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियाँ मंद होने के बावजूद राज्य शासन की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था के आकार में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि वर्ष 2022-23 में 8 प्रतिशत अनुमानित है, जो अखिल भारतीय जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक तथा स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में राज्य की अनुमानित विकास दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है।
- कृषि क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 5.93 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 3.50 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 7.83 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 4.10 प्रतिशत है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 9.21 प्रतिशत और राष्ट्रीय वृद्धि दर 9.10 प्रतिशत रही।
- राज्य के स्वयं के करों का राजस्व वर्ष 2018-19 में 21 हज़ार 427 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 38 हज़ार करोड़ रुपए अनुमानित (77 प्रतिशत वृद्धि) है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा भी की।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अप्रैल से आवासहीनों, उज्ज्वला गैस योजना और शौचालय के हितग्राहियों का सर्वे कराया जाएगा। आवास योजना में जितने भी पात्र हितग्राही होंगे, उन्हें क्रमबद्ध रूप से आवास दिया जाएगा।
- वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय रु. 08 हज़ार 903 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2023-24 हेतु 18 हज़ार 660 करोड़ रुपए अनुमानित (2 गुणा से अधिक वृद्धि) है।
- राज्य सरकार ने इस वर्ष बाज़ार से कोई ऋण नहीं लिया है। गत वर्ष 2021-22 में भी राज्य द्वारा मात्र 865 करोड़ का शुद्ध ऋण लिया गया था। वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ का ऋणभार जीएसडीपी का 17.9 प्रतिशत, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 25 प्रतिशत से बहुत कम है।
- वर्ष 2023-24 छत्तीसगढ़ द्वारा ऋणों के ब्याज भुगतान पर राजस्व प्राप्तियों का 6.5 प्रतिशत, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से बहुत कम है।
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