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किसानों को गेहूँ-धान खरीद पर 10 हज़ार करोड़ रुपए की गारंटी देगी बिहार सरकार
चर्चा में क्यों?
21 जून, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किसानों को गेहूँ और धान की खरीद पर 10 हज़ार करोड़ रुपए की गारंटी देने के फैसले को मंज़ूरी दे दी गई।
प्रमुख बिंदु
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेहूँ और धान की खरीद के लिये राज्य सरकार 10 हज़ार करोड़ रुपए की गारंटी देगी। यह गारंटी कॉमर्शियल बैंकों, नाबार्ड जैसे संस्थानों से कर्ज़ लेने पर मिलेगी।
- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से त्रैमासिक ब्याज दर पर लिये जाने वाले कर्ज़ हेतु 10 हज़ार करोड़ रुपए की राजकीय गारंटी देने की मंज़ूरी कैबिनेट ने दी है।
- बैठक में 13 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिये इस साल 94 करोड़ 5 लाख 54 हज़ार रुपए खर्च करने की मंज़ूरी दी। इसके तहत राज्य के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी तक अनुदान मिलेगा।
- राज्य सरकार पराली प्रबंधन से जुड़े हैपी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्र बेलर, रीपर-कम-बाइंडर जैसे यंत्रों पर अनुदान के लिये 31 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
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पढ़ाई और रोज़गार करने वाले दिव्यांगों को मिलेगी बैट्री से चलने वाली ट्राईसाइकिल
चर्चा में क्यों?
21 जून, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पढ़ाई और रोज़गार करने वाले दिव्यांगों को बैट्री से चलने वाली ट्राईसाइकिल देने का फैसला लिया गया है।
प्रमुख बिंदु
- कैबिनेट ने सीएम दिव्यांगजन सशक्तीकरण छात्र योजना के तहत संचालित संबल योजना के अंतर्गत यह मंज़ूरी दी है।
- बिहार सरकार मौज़ूदा वित्त वर्ष में राज्य भर में दिव्यांगों को 10 हज़ार बैट्रीचालित ट्राईसाइकिल का वितरण करेगी। ये ट्राईसाइकिल ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिव्यांगों को बाँटी जाएंगी।
- दिव्यांगों को बैट्री ट्राईसाइकिल के लिये पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित कमिटी योग्य लाभार्थियों का चयन करेगी। इस योजना के लिये 42 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई है।
- अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि ग्रेजुएशन और इसके ऊपर की पढ़ाई कर रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी अपने घर या हॉस्टल से लंबी दूरी तय करके बैट्रीचालित ट्राईसाइकिल के ज़रिये आसानी से कॉलेज-यूनिवर्सिटी जा सकेंगे।
- इसके साथ ही बिहार में ही रहकर रोज़गार से जुड़े दिव्यांगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि वे बैट्री ट्राईसाइकिल का इस्तेमाल करके अपने परिवार का पेट पाल सकें।
- इस योजना के तहत लाभार्थी का बिहार का निवासी होना ज़रूरी है। शर्त यह है कि वह राज्य में ही रहकर पढ़ाई या रोज़गार कर रहा हो। लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिये। 17 साल या उससे ऊपर के 60 फीसदी दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा।
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