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उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 20 Jun 2022
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उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

19 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

  • केंद्र सरकार द्वारा नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को मंज़ूरी भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक महीने के भीतर ही प्रदान कर दी गई है।
  • गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
  • मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
  • वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालाँकि, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया जाता है।
  • उत्तराखंड हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या 9 तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 2 है।

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