प्रदेश में लागू किया जाएगा नया जुआ अधिनियम | मध्य प्रदेश | 20 Apr 2023
चर्चा में क्यों?
19 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि राज्य शासन ने वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर ‘मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023’ बनाने का निर्णय लिया है।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग बड़ी समस्या है। वर्तमान में प्रदेश में जुआ अधिनियम 1876 लागू है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं है।
- नए अधिनियम में ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरूद्ध पर्याप्त प्रावधान शामिल किये जाएंगे, जिससे इन गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को दंडित किया जा सके।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि चिटफंड कंपनियों पर प्रभावी कार्यवाही और प्रभावित लोगों का पैसा लौटाने के काम की निगरानी के लिये पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष सेल गठित किया जाएगा।