लखनऊ शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 23 दिसंबर से शुरू :   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 20 Mar 2024
  • 0 min read
  • Switch Date:  
उत्तर प्रदेश Switch to English

लखनऊ में धारा 144 लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनज़र लखनऊ में 17 मई, 2024 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है।

मुख्य बिंदु:

  • उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में आयोजित किया जाएगा।
  • भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम, राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना बेल्ट से शुरू होगा और पूर्वांचल में समाप्त होगा जिसे अक्सर यूपी का चावल का कटोरा कहा जाता है।
    • वोटों की गिनती 4 जून, 2024 को होने वाली है।

CrPC की धारा 144

  • यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
  • यह उन उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है जिसमें मानव जीवन को परेशानी या संपत्ति को क्षति पहुंँचाने की संभावना होती है।
  • यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है।
  • धारा 144 की विशेषताएँ:
    • यह दिये गए क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।
      • इस तरह के कृत्य के लिये अधिकतम दंड तीन वर्ष है।
    • इस धारा के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार, जनता की आवाजाही नहीं होगी और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
    • साथ ही इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जनसभा या रैलियांँ करने पर पूर्ण रोक होती है।
    • कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी गैर-कानूनी सभा को भंग न करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।
    • यह अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार भी देता है।
    • धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहांँ दैनिक गतिविधयों को बाधित करने से परेशानी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश Switch to English

दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु:

वर्ष 1990 बैच के IAS अधिकारी दीपक कुमार वर्तमान में वित्त एवं मूलभूत शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं।

राज्य के मुख्य सचिव

  • नियुक्ति:
    • मुख्य सचिव का चुनाव (Chosen) मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।
    • चूँकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी आदेश से होती है, इसलिये इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है।
  • पदास्थिति:
    • मुख्य सचिव (Chief Secretary) भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं का वरिष्ठतम पद है।
    • यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा की संवर्ग या कॉडर (Cadre ) पद है।
    • मुख्य सचिव राज्य प्रशासन (मंत्रिमंडल) से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
  • कार्यकाल:
    • मुख्य सचिव के पद को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है।
    • इस पद के लिये कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है।

भारतीय निर्वाचन आयोग

  • भारतीय निर्वाचन आयोग, एक स्वायत्त सांविधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार है।
  • इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी (राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
  • यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन का प्रबंधन करता है।
  • इसका राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिये भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।


 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2