छत्तीसगढ़ Switch to English
रामविचार नेताम ने ली छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ
चर्चा में क्यों
17 दिसंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में आयोजित समारोह में पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम को छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई।
प्रमुख बिंदु
- विदित हो कि प्रोटेम स्पीकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिये नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। भाजपा पहले ही वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष नामित कर चुकी है।
- उल्लेखनीय है कि नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ प्रोटेम स्पीकार ही दिलाता है। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। स्थायी विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के पदभार ग्रहण करने के साथ ही प्रोटेम स्पीकार का कार्य और कार्यकाल स्वत: समाप्त हो जाता है।
- प्रोटेम स्पीकर: प्रो-टेम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है ‘कुछ समय के लिये’। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है जिसे सीमित अवधि के लिये नियुक्त किया जाता है।
- प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता: लोकसभा/विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है।
- राष्ट्रपति/राज्यपाल नवनिर्वाचित सदन (लोकसभा/विधानसभा) की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है.
- प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य:
- प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाता है।
- स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिये मतदान कराना.
- नए अध्यक्ष के चुनाव पर प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है।
- वह फ्लोर टेस्ट का संचालन भी करते हैं।
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