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मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 19 Oct 2022
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औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन

चर्चा में क्यों?

17 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में निहित प्रक्रिया को सरलीकृत, विकास उन्मुखी और अधिक प्रभावी बनाने के लिये नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु 

  • विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि का आवंटन मध्यम उद्यम को किया जा सकेगा। समस्त विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक भूखंडों का आवंटन ‘प्रथम आओ-प्रथम पाओ’की प्रक्रिया से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से किया जाएगा।
  • बंद औद्योगिक इकाइयाँ, जो कम-से-कम 5 वर्ष तक उत्पादन में रही हों और कम-से-कम 2 वर्ष से बंद हों, को आवंटित भूखंड के समुचित उपयोग के दृष्टिगत नवीन उद्योग स्थापना के लिये भूखंड का विभाजन कर हस्तांतरण हेतु सशर्त अनुमति पात्रतानुसार प्रदान की जाएगी।
  • फर्नीचर क्लस्टर को बढ़ावा देने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन के लिये प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से आरा मशीन को विलोपित किया गया है।
  • औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से राज्य शासन की मंशा के अनुरूप स्थानीय व्यक्तियों को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे एवं एमएसएमई सेक्टर में भी उद्यम स्थापना एवं संचालन में सुगमता होगी।

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मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

17 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने सीहोर ज़िले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिये 346 करोड़ 12 लाख रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये।

प्रमुख बिंदु 

  • सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना से सीहोर ज़िले के 47 ग्रामों के 15 हज़ार 284 हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
  • मंत्रि-परिषद ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊँची बहुधातु प्रतिमा और पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये न्यूनतम दर अनुसार पुनरीक्षित लागत 198 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
  • प्रदेश में ऐसी उचित मूल्य की दुकानें, जहाँ सेल्समैन नहीं हैं और पात्र स्व-सहायता समूह द्वारा दुकान संचालन करने की सहमति दी गई है, उन समूहों को ऐसी दुकानें आपसी सहमति से हस्तांतरित करने की अनुमति मंत्रि-परिषद द्वारा दी गई है। दुकान हस्तांतरण के लिये प्रत्येक ज़िले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 26 हज़ार 63 उचित मूल्य दुकानें हैं, जिनमें से 4166 नगरीय एवं 21 हज़ार 897 ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।
  • मंत्रि-परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट (CMYIPD) प्रोग्राम को दो वर्ष के लिये संचालित करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट  प्रोग्राम में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण कर चुके 4 हज़ार 695 इन्टर्न शामिल होंगे। प्रत्येक विकासखंड में 15 इन्टर्न की नियुक्ति की जाएगी। 
  • मंत्रि-परिषद ने श्री तुलसी पीठ सेवा समिति न्यास द्वारा संचालित श्री तुलसी प्रज्ञाचक्षु दिव्यांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चित्रकूट की समस्त चल-अचल संपत्तियों का हस्तांतरण महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को विद्यालय संचालन हेतु करने का निर्णय लिया।

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