एससी-एसटी और ओबीसी के लिये 77 फीसदी आरक्षण तथा स्थायी निवासी के लिये 1932 के खतियान (भूमि रिकॉर्ड) को आधार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी | झारखंड | 15 Sep 2022
चर्चा में क्यों?
14 सितंबर, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार की नौकरियों में एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्यों के लिये 77 प्रतिशत आरक्षण देने तथा ‘स्थानीयता की नीति 1932 के खतियान के आधार पर तय करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल ने एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 77 प्रतिशत आरक्षण हेतु राज्य की सरकारी सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन के लिये आरक्षण विधेयक को मंज़ूरी दे दी है।
- मंत्रिमंडल ने ‘स्थानीयता’की नीति 1932 के खतियान के आधार पर तय करने और पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने समेत विभिन्न वर्गों के लिये कुल 77 प्रतिशत सरकारी नौकरियाँ आरक्षित करने हेतु अलग-अलग विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
- मंत्रिमंडल ने दोनों विधेयकों को विधानसभा से पारित कराने और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार के पास भेजने का भी निर्णय लिया।
- डाडेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया कि वह इन दोनों कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करें, जिससे इन्हें देश की किसी अदालत में चुनौती न दी जा सके।
- ‘स्थानीयता’ की नीति में संशोधन के लिये लाए जाने वाले नए विधेयक का नाम ‘झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिये विधेयक 2022’ होगा।
- वंदना डाडेल ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से राज्य में स्थानीय लोगों को परिभाषित किया जायेगा और मंत्रिमंडलीय फैसले के अनुसार अब राज्य में 1932 के खतियान में जिसका अथवा जिसके पूर्वजों का नाम दर्ज होगा, उन्हें ही यहाँ का स्थानीय निवासी माना जाएगा। जिनके पास अपनी भूमि या संपत्ति नहीं होगी, उन्हें 1932 से पहले का राज्य का निवासी होने का प्रमाण अपनी ग्रामसभा से प्राप्त करना होगा।
- प्रस्तावित नौकरी आरक्षण नीति में, अनुसूचित जातियों के लिये राज्य की नौकरियों में आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की व्यवस्था होगी। पिछडे़ वर्गों में अत्यंत पिछड़ों के लिये 15 प्रतिशत और पिछड़ों के लिये 12 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- सरकार के फैसले पर अमल होने के साथ राज्य में ओबीसी, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का कुल आरक्षण 77 प्रतिशत हो जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लिये भी दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने का फैसला लिया है।
झारखंड मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय | झारखंड | 15 Sep 2022
चर्चा में क्यों?
14 सितंबर, 2022 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति-2022 के गठन की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- राज्य में कम वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आकस्मिक एवं रबी फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को आकस्मिक एवं रबी 2022-23 की फसलों हेतु 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम प्रारूप, 2017 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए संशोधित झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में ताजा गरम पोषाहार पकाकर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजनांतर्गत गैस सिलिंडर एवं कुकिंग स्टोव की आपूर्ति की योजना में LPG संयोजन तथा LPG सिलिंडर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 ‘क’में संशोधन करने तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोर्टफी तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम, 1948 की धारा-5 को निरस्त करने के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत झारखंड वित्त विधेयक, 2021 पर राज्यपाल महोदय की आपत्ति के उपरांत वापस लेते हुए झारखंड वित्त विधेयक, 2022 पर सहमति की स्वीकृति दी गई।
- केंद्रीय योजना/राज्य योजना के अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना’के संचालन/क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों के आलोक में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
- राज्य में नई शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्तीय नियमावली के नियम 245 के तहत NICSI के Empanelled Agency ‘Pricewaterhouse Coopers Private Limited’ का मनोनयन के आधार पर चयन कर PMU (Project Management Unit) गठन करने की स्वीकृति दी गई।
- डॉ. मेरी नीलिमा केरकेटेा (भा.प्र.से. सेवानिवृत्त) को झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन योजना) के अंतर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में सप्ताह में पाँच दिन अंडा/फल अथवा दूध उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) में संशोधन हेतु विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।
- आँगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित होने वाले 03-06 वर्ष के बच्चों को गर्मपोशाक (Winter Uniform) उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजनांतर्गत आँगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक की आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
- प्रस्तावित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय), राँची की स्थापना हेतु 120-150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज़ पर उपलब्ध कराने हेतु Azim Premji Foundation एवं राज्य सरकार के मध्य MoU की स्वीकृति दी गई।
- ‘झारखंड के स्थानीय निवासी’की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिये विधेयक, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।