उत्तर प्रदेश Switch to English
भूमि रिकॉर्ड में अनियमितता के कारण UP रेरा द्वारा 400 परियोजनाओं पर रोक
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अपने पोर्टल पर लगभग 400 परियोजनाओं को रोक दिया है, क्योंकि डेवलपर्स आवश्यक भूमि रिकॉर्ड, नक्शे या दोनों अपलोड करने में विफल रहे।
- इनमें से कई परियोजनाएँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित हैं।
प्रमुख बिंदु:
- कार्रवाई का कारण: वर्ष 2018 से लगातार नोटिस देने के बावज़ूद कई प्रमोटरों (प्रवर्तकों) ने इन दस्तावेज़ों को अपलोड नहीं किया।
- उद्देश्य: इस निर्णय का उद्देश्य आवंटियों को निवेश करने से पूर्व इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी सुनिश्चित करके संभावित धोखाधड़ी से बचाना है।
- वर्तमान अनुपालन: 400 परियोजनाओं में से केवल 57 ने आवश्यक स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ प्रदान किये हैं।
- भविष्य के कदम: प्रमोटरों को आवश्यक दस्तावेज़ शीघ्र अपलोड करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उन्हें सख्त दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016
भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घर खरीदारों की सुरक्षा के साथ-साथ भू-संपदा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना है।
- यह अधिनियम 1 मई 2016 से लागू हुआ।
- उद्देश्य:
- भू-संपदा क्षेत्र के विनियमन एवं संवर्द्धन के लिये भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।
- परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- भू-संपदा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करना और विवादों के त्वरित समाधान हेतु न्याय निर्णय व्यवस्था स्थापित करना।
- बिल्डर के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना।
- भू-संपदा क्षेत्र को कैसे विकसित और बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार को परामर्श देना।
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