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राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

  • 17 Aug 2021
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सिलीसेढ़ तिराहा-गरवाजी सड़क

चर्चा में क्यों?

16 अगस्त, 2021 को राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में 840 लाख रुपए की लागत से 14 किमी. लंबाई की बनने वाली सिलीसेढ़-गरवाजी सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

  • उन्होंने कहा कि सिलीसेढ़ झील एवं गरवाजी ज़िले के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और यहाँ सड़क बनने से आवागमन में सुविधा होगी। 
  • राज्य मंत्री ने इस सड़क पर रोड लाइट लगवाने और सड़क के दोनों किनारों पर पौधारोपण करवाने की बात भी कही। इससे बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित होंगे और पर्यटन क्षेत्र के विकास से स्थानीय लोगों के रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
  • इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर आमजन की सुविधा के लिये सिलीसेढ़ तिराहे पर सिंगल पेस बोरिंग कराने और सिलीसेढ़ क्षेत्र के दूरस्थ गाँवों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने की घोषणा भी की।

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‘इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना’ के प्रारूप का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

16 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोज़गारों को स्वरोज़गार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिये ‘इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 2021’ के प्रारूप का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री गहलोत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोज़गार, स्वरोज़गार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु संवेदनशील निर्णय लेते हुए इस वर्ष के बजट में ‘इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना’ लागू करने की घोषणा की थी।
  • योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, खाती, कुम्हार, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई-पुताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों एवं बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिये आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।
  • इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50 हज़ार रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
  • योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग लाभार्थियों के लिये अनुसूचित जाति निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
  • योजना एक वर्ष के लिये लागू रहेगी और 31 मार्च, 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।
  • योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिये ज़िला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे।

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