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झारखंड राज्य कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022
चर्चा में क्यों?
17 मई, 2022 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा द्वारा पारित ‘झारखंड राज्य कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022’ को इसके हिन्दी और अंग्रेज़ी संस्करणों में अंतर के कारण वापस कर दिया।
प्रमुख बिंदु
- यह राज्य सरकार द्वारा पारित पाँचवा विधेयक है, जिसे राज्यपाल द्वारा विधेयकों के हिन्दी और अंग्रेज़ी संस्करणों में अंतर के कारण सरकार को वापस कर दिया गया है।
- इस विधेयक के माध्यम से देश में पहली बार झारखंड सरकार प्राइवेट बाज़ार समिति कैंपस के कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर लागू करने जा रही है।
- कृषि बाज़ार समितियों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या निर्वाचित जन-प्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाया जाएगा।
- इस विधेयक में खरीदारों से दो प्रतिशत कृषि बाज़ार टैक्स लेने की व्यवस्था की गई है, जबकि तुरंत नष्ट होने वाली कृषि उपज पर यह टैक्स एक प्रतिशत होगा।
- राज्य में कृषि विपणन में व्यापक सुधार एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से ‘एक देश एक बाज़ार’ की परिकल्पना को साकार करने हेतु राज्य के कृषकों को आधुनिक विपणन व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
- कृषि बाज़ार टैक्स से प्राप्त राजस्व से ग्रामीण हाट-बाज़ारों के आधुनिकीकरण के साथ नए बाज़ारों की स्थापना की जाएगी, ताकि किसानों को प्रत्येक 10 किमी. पर बाज़ार उपलब्ध हो सके।
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