अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्रों में ‘अंग्रेज़ी’ में अधिसूचित जाति को मान्य किया जाएगा | छत्तीसगढ़ | 18 May 2022
चर्चा में क्यों?
17 मई, 2022 को प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्रों में ‘अंग्रेज़ी’में अधिसूचित जाति को मान्य किये जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा सभी ज़िला कलेक्टरों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है।
प्रमुख बिंदु
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 1 मई, 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘अंग्रेज़ी’में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण-पत्रों में अंग्रेज़ी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया था।
- इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करना है।
- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के अधीन बने नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण-पत्र) जारी किये जाते हैं।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों में हिन्दी में उच्चारणगत विभेद के कारण कतिपय जातियों के जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं।
- पत्र में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के 24 सितंबर, 2013 के संदर्भित परिपत्र में उल्लेख है कि विशेष परिस्थिति में किसी आवेदक को अंग्रेज़ी में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। अत: सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा यदि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार अथवा अंग्रेज़ी में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग की जाती है तो समुचित जाँच एवं प्रक्रिया अपनाने के उपरांत उसे इस प्रारूप में स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।
- इस परिपत्र में दिये गए निर्देश के अनुक्रम में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये हिन्दी, अंग्रेज़ी में अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जाति नामों की सूची प्रकाशित की गई है।
- इस प्रकाशित सूची में अंग्रेज़ी उच्चारण में किसी भी प्रकार की भ्रांति या विवाद नहीं है, अत: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्रों में ‘अंग्रेज़ी’में अधिसूचित जाति का उल्लेख किया जाए।