इंदौर शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 11 नवंबर से शुरू   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 18 Apr 2023
  • 0 min read
  • Switch Date:  
हरियाणा Switch to English

स्कूल शिक्षा विभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच नि:शुल्क बीमा योजना के लिये समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों? 

17 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल की उपस्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ नि:शुल्क बीमा योजना के लिये समझौता ज्ञापन करार किया गया।  

प्रमुख बिंदु  

  • समझौता ज्ञापन के तहत यदि कर्मचारी अपने वेतन खाते को एचडीएफसी बैंक में स्थानांतरित करवाता है तो उसे बदले में अनेक लाभ मुफ्त में मिलेंगे, जिसमें 50 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा भी शामिल है। 
  • स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने एचडीएफसी बैंक के साथ हुए एमओयू के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा सीएसआर कार्यक्रम के तहत राज्य के 103 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने के लिये भी समझौता किया गया है। 
  • स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के कल्याणार्थ बीमा योजना को शुरू किया गया है। यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें कर्मचारी यदि अपनी इच्छा से एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाता है, तो उसे यह लाभ मिलेगा। 
  • यदि किसी दुर्घटना के दौरान कोई कर्मचारी आंशिक/पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 50 लाख रुपए का नि:शुल्क बीमा मिलेगा।  
  • स्थायी कुल दिव्यांगता, स्थायी और लाइलाज पागलपन, दो अंगों का स्थायी नुकसान, दोनों आँखों की रोशनी का स्थायी नुकसान, एक आँख और एक अंग की स्थायी कुल हानि, बोलने की स्थायी कुल हानि, निचले जबड़े का पूर्ण निष्कासन और मैस्टिकेशन का स्थायी कुल नुकसान की स्थिति में 100 प्रतिशत दावा किया जाएगा।  
  • इसके अतिरिक्त-  
    • पूर्णकालिक सहायता के बिना जीवन के लिये आवश्यक दैनिक गतिविधियाँ, दोनों कानों से सुनने की स्थायी कुल हानि पर 75 प्रतिशत,  
    • एक अंग का स्थायी कुल नुकसान पर 50 प्रतिशत,  
    • एक आँख की दृष्टि की स्थायी कुल हानि पर 50 प्रतिशत,  
    • एक कान से सुनने की स्थायी कुल हानि पर 15 प्रतिशत,  
    • एक आँख में लेंस का स्थायी कुल नुकसान पर 25 प्रतिशत,  
    • किसी भी हाथ की चार अंगुलियों और अंगूठे के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान पर 40 प्रतिशत,  
    • किसी भी हाथ की चार अंगुलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान पर 20 प्रतिशत,  
    • किसी भी हाथ के एक अंगूठे के उपयोग की स्थायी कुल हानि क्रमश: दोनों जोड़ पर 20 प्रतिशत व एक जोड़ पर 10 प्रतिशत,  
    • किसी भी हाथ की एक उंगली का स्थायी कुल नुकसान क्रमश: तीन जोड़ पर 5 प्रतिशत, दो जोड़ पर 3.5 प्रतिशत व एक जोड़ पर 2 प्रतिशत,  
    • पैर की उंगलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान क्रमश: ऑल-वन फुट पर 15 प्रतिशत, बिग-दोनों जोड़ पर 5 प्रतिशत, बड़ा-एक जोड़ पर 2 प्रतिशत  
    • कोहनी, कूल्हे या घुटने का एंकिलोसिस होने पर 20 प्रतिशत लाभ मिलेगा।  
  • इसके अलावा, खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके अवयस्क बच्चे को 4 लाख रुपये का शिक्षा लाभ भी मिलेगा। 
  • अनुबंधित कर्मचारी यदि बैंक में वेतन खाताधारक बनता है तो उसे भी 15 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा नि:शुल्क मिलेगा। इसके अतिरिक्त जीरो बैलेंस खाता तथा असीमित एटीएम का उपयोग शामिल है। 

 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2