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पलामू में पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन का गठन
चर्चा में क्यों?
15 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत के प्राचीनतम खेलों में से एक पावरलिफ्टिंग के लिये पलामू के खेल प्रेमियों ने मिलकर राज्य के पलामू ज़िले में एक एसोसिएशन का गठन किया है।
प्रमुख बिंदु
- एसोसिएशन का नाम पलामू डिस्ट्रिक्ट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन रखा गया है तथा पलामू डिस्ट्रिक्ट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष आईपीएस अधिकारी संजय रंजन सिंह को मनोनीत किया गया है, जबकि आनंद कुमार सिंह बुचुन को उपाध्यक्ष, रथीन भद्रा को महासचिव, दीपक चैटर्जी बुई को संयुक्त सचिव, राजा बागची को कोषाध्यक्ष चुना गया।
- पलामू डिस्ट्रिक्ट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के गठन के बाद झारखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने इसे मान्यता दे दी है। अब ये संस्था स्वतंत्र रूप से अपने अधीन आने वाले खिलाड़ियों के लिये टूर्नामेंट के आयोजन से लेकर अन्य सुधारात्मक कार्य कर सकेगी।
- पलामू डिस्ट्रिक्ट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव रथिन भद्रा ने बताया कि इस एसोसिएशन के अस्तित्व में आने से आज का युवा वर्ग, जो शारीरिक चर्चाओं को बहुत ज्यादा महत्त्व देते हैं और इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते है, उन्हें एक संगठित मंच मिलेगा
- एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय रंजन सिंह ने बताया की जल्द ही एसोसिएशन के तत्वावधान में पलामू डिस्ट्रिक्ट पावरलिफ्टिंग कंपीटीशन कराया जाएगा। इसके बाद झारखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर नेशनल जूनियर व सब जूनियर कैटेगरी का टूर्नामेंट भी कराया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने ‘झारनियोजन पोर्टल’ का किया उद्घाटन
चर्चा में क्यों?
17 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में ‘झारनियोजन पोर्टल’का शुभारंभ किया।
प्रमुख बिंदु
- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए इस पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोज़गार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास करेगी।
- पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि नियोजन पोर्टल से निजी क्षेत्र में नियुक्ति की मॉनीटरिंग हो सकेगी। इसकी योजना पहले से लागू है पर वेब पोर्टल की कमी थी। अब यह बेहतर तरीके से हो सकेगा।
- राज्य के बेरोज़गार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021 पारित किया गया है।
- इसके अलावा अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की अधिसूचना के उपरांत यह अधिनियम 12 सितंबर, 2022 से संपूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी है।
- यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान, जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहाँ 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं, पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है।
- अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, द्वारा यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है, तो 40,000 रुपए वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय को नियुक्त करना होगा। इस अधिनियम का लाभ उठाने के इच्छुक झारखंड के युवाओं को रोज़गार पोर्टल पर निबंधित होना होगा।
- यदि स्थानीय कंपनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सूचित किया जाता है, तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के संबंध में प्रशिक्षण दिलाकर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।
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