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उत्तर प्रदेश में एकल अभिभावक अफसरों को भी दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति
चर्चा में क्यों?
15 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (आईएएस, आईपीएस व आईएफएस) को भी दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) सुविधा देने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (आईएएस, आईपीएस व आईएफएस) को दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) सुविधा देने के प्रस्ताव पर राज्यों की राय मांगी गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरह की सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।
- जानकारी के अनुसार बाल्य देखभाल अवकाश की मौजूदा व्यवस्था में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार इसके लिये अखिल भारतीय सेवा अवकाश नियम-1955 में संशोधन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रूल में प्रस्तावित सभी पाँच संशोधनों पर सहमति दे दी है।
- पुरुष अभिभावक को अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा के रूप में शामिल किया गया है। 18 वर्ष तक के दो बच्चों की पढ़ाई या बीमारी जैसी स्थितियों में यह सुविधा उपलब्ध होगी।
- केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस छुट्टी का दुरुपयोग बढ़ गया था। प्रस्तावित बदलाव से इसके अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकेगा।
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