इंदौर शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 11 नवंबर से शुरू   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

  • 16 Feb 2024
  • 0 min read
  • Switch Date:  
छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ में 'नियद नेल्लानार' लॉन्च किया जाएगा

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के अनुसार, राज्य सरकार नक्सल प्रभावित गाँवों तक बुनियादी सुविधाएँ और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिये जल्द ही 'नियद नेल्लानार' योजना शुरू करने जा रही है।

  • इन गाँवों को केंद्र के पीएम-जनमन कार्यक्रम के समान सुविधाएँ मिलेंगी, जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई है।

मुख्य बिंदु:

  • नियद नेल्लानार, जिसका अर्थ है "आपका अच्छा गाँव" या "योर गुड विलेज" स्थानीय दंडामी बोली (दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली) है।
  • इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गाँवों में सुविधाएँ और लाभ प्रदान किये जाएंगे।
    • बस्तर में 14 नये सुरक्षा कैम्प स्थापित किये गए हैं। ये शिविर नई योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता करेंगे। नियद नेल्लानार के तहत ऐसे गाँवों में लगभग 25 बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
  • इन गाँवों के परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत चार निशुल्क गैस सिलेंडर, निशुल्क चावल, चना-नमक, गुड़ और चीनी, राशन कार्ड, सिंचाई पंप, निशुल्क बिजली, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी तथा वन अधिकार प्रमाण-पत्र मिलेंगे।
  • बारहमासी सड़कों के अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, खेल मैदान, बैंक, ATM, मोबाइल टावर, हेलीपैड आदि का निर्माण कराया जायेगा।

उज्ज्वला योजना

  • परिचय:
    • यह वर्ष 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) या उज्ज्वला 2.0 योजना का दूसरा चरण है।
  • उद्देश्य:
    • महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना।
    • भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना।
    • जीवाश्म ईंधन जलाने से घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर श्वसन बीमारियों से छोटे बच्चों को बचाना।

छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ में 'अवैध धर्मांतरण' रोकने के लिये बनेगा कानून

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में "अवैध धार्मिक रूपांतरण" को रोकने के लिये कानून लाने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु:

  • इन गतिविधियों को रोकने के लिये, 'धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक' नामक एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
  • CM विष्णुदेव साय के अनुसार, ईसाई मिशनरियाँ स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण करा रही थीं।
  • सरकार ने घोषणा की कि वह बलपूर्वक या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण को समाप्त कर देगी।

धर्म की स्वतंत्रता

  • प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का प्रचार और अभ्यास करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता है।
    • यह अधिकार सरकारी हस्तक्षेप के डर के बिना इसे सभी के बीच फैलाने का अवसर भी प्रदान करता है।
    • लेकिन साथ ही, राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका अभ्यास करे।
  • धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
    • अनुच्छेद 25: यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने तथा प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
    • अनुच्छेद 26: यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है।
    • अनुच्छेद 27: यह किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिये करों के भुगतान की स्वतंत्रता निर्धारित करता है।
    • अनुच्छेद 28: यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है।

धर्म की स्वतंत्रता पर प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ

  • बिजोय इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य (1986):
    • इस मामले में, यहोवा के साक्षी संप्रदाय के तीन बच्चों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने यह दावा करते हुए राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया कि यह उनके विश्वास के सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायालय ने माना कि निष्कासन मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
  • आचार्य जगदीश्वरानंद बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता (1983):
    • न्यायालय ने माना कि आनंद मार्ग एक अलग धर्म नहीं बल्कि एक धार्मिक संप्रदाय है और सार्वजनिक सड़कों पर तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का एक अनिवार्य अभ्यास नहीं है।
  • एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994):
    • शीर्ष न्यायालय ने कहा कि मस्जिद इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है और एक मुसलमान कहीं भी, यहाँ तक कि खुले में भी नमाज़ पढ़ सकता है।
  • राजा बीराकिशोर बनाम उड़ीसा राज्य (1964):
    • जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954 की वैधता को चुनौती दी गई थी क्योंकि इसने पुरी मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिये प्रावधान इस आधार पर बनाए थे कि यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन कर रहा है। न्यायालय ने माना कि अधिनियम केवल सेवा पूजा के धर्मनिरपेक्ष पहलू को विनियमित करता है, इसलिये, यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं है।

 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2