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बिहार नगर पालिका विधेयक, 2022 पारित
चर्चा में क्यों?
15 दिसंबर, 2022 को पटना विधानसभा में हंगामे के बीच बिहार नगर पालिका विधेयक, 2022 पारित हो गया। इसके तहत सार्वजनिक भूमि को गिराने से पहले स्थानीय निकायों को अतिक्रमणकारियों को पहले सूचना देनी होगी।
प्रमुख बिंदु
- सारण जहरीली त्रासदी को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन में यह विधेयक पारित हो गया। विधेयक के अनुसार, निकाय अधिकारी नोटिस जारी करने के 24 घंटे बाद अस्थायी अतिक्रमण और 15 दिन की नोटिस अवधि के बाद ही स्थायी अतिक्रमण हटा सकते हैं।
- उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिये एक पुनर्वास नीति लेकर आ रही है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, सरकार उन 48,000 प्रभावित झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास की तैयारी कर रही है, जिनके घर पटना में हाल के अभियानों के दौरान ध्वस्त कर दिये गए थे।
- इसके साथ ही विधानसभा ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक, 2022 भी पारित कर दिया है।
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