मध्य प्रदेश Switch to English
80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा
चर्चा में क्यों?
13 अक्तूबर, 2023 को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
प्रमुख बिंदु
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारी ऐसे पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से कराएँ।
- साथ ही अनुपम राजन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकों के लिये सी-विज़िल ऐप बनाया गया है। कोई भी नागरिक सी-विज़िल ऐप के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है।
- नागरिक स्मार्ट मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विज़िल ऐप को डाउनलोड कर सकता है। 100 मिनट में शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कलेक्टर्स एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को सी-विज़िल ऐप से मिलने वाली शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये।
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