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20 साल से जमीन पर काबिज घुमंतूओं को मालिकाना हक देगी हरियाणा सरकार
चर्चा में क्यों?
15 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में 20 साल से ज़मीन पर काबिज घुमंतू जाति के लोगों को मालिकाना हक देने की घोषणा की।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री आवास कबीर कुटीर में लगे जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने घुमंतू जाति के प्रतिनिधियों की समस्याएँ सुनने के बाद यह घोषणाएँ की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2000 तक जिस ज़मीन पर घुमंतू जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौज़ूद है, तो सरकार वह ज़मीन उनके नाम करेगी।
- इसके लिये शर्त यह है कि ज़मीन 200 गज से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिये कुछ भुगतान लिया जाएगा। इसके अलावा, परिवार पहचान-पत्र के माध्यम से चिह्नित घुमंतू जाति के लोगों, जिनकी आय 1.80 लाख रुपए वार्षिक से कम है, को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के माध्यम से भी घर दिए जाएंगे।
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