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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की कवायद
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिये गृह विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- इस निर्णय के पश्चात् गृह विभाग इसके लिये समिति गठित करने के साथ ही समान नागरिक संहिता का ड्रॉफ्ट तैयार करेगा।
- गौरतलब है कि सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही इसके लिये समिति बनाने का निर्णय लेते हुए कहा था कि समिति में विधि एवं कानून के साथ ही अन्य क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।
- इसके लिये न्याय विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए इसका ड्रॉफ्ट तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौपी गई थी, जिसमें अब परिवर्तन करते हुए यह ज़िम्मा गृह विभाग को सौंपा गया है।
- उल्लेखनीय है कि समान नागरिक संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग-4 के अंतर्गत अनुच्छेद-44 में दिया गया है।
- वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है।
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