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हरियाणा में 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध
चर्चा में क्यों?
- हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के गैर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी ज़िलों में राज्य कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज परमिट वाले 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है।
प्रमुख बिंदु
- राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न प्रकार के परिवहन वाहनों के संचालन के लिये आयु जोड़ने हेतु हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन करने के लिये मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है।
- हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गैर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दो अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं। वर्तमान में एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा के 13 ज़िले शामिल हैं।
- नियमों में कहा गया है कि एनसीआर क्षेत्र और गैर-एनसीआर क्षेत्र, दोनों में संचालित होने वाले वाहनों की अधिकतम आयु पर्यटक परमिट (मोटर कैब) के लिये 9 वर्ष होगी। मोटर कैब के अलावा अन्य टूरिस्ट परमिट के लिये एनसीआर क्षेत्र और गैर-एनसीआर क्षेत्र में आयु सीमा आठ वर्ष होगी।
- इसी प्रकार राज्य कैरिज, अनुबंध कैरिज, माल ढुलाई सहित अन्य सभी परमिटों के लिये सीएनजी/इलेक्ट्रिक/स्वच्छ ईंधन वाहनों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी, जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीज़ल वाहनों के लिये यह 10 वर्ष होगी। गैर-एनसीआर क्षेत्र के लिये दोनों श्रेणियों के वाहनों हेतु आयु सीमा 15 वर्ष होगी।
- गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2015 के आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल कारों का जीवन चक्र 15 साल, जबकि डीज़ल कारों का 10 साल होता है। हरियाणा सरकार ने 2016 में भी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिये एनसीआर ज़िलों में सड़कों से 15 वर्षीय पेट्रोल और 10 वर्षीय डीज़ल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये थे।
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