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स्टेट पी.सी.एस.

  • 14 Aug 2021
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उत्तर प्रदेश Switch to English

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों?

13 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

  • सम्मानित होने वालों में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अमरनाथ यादव, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज़ गजेंद्र राय, राष्ट्रीयस्तर की टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री शगुन कुमारी, राष्ट्रीयस्तर की हॉकी खिलाड़ी सुश्री मुस्कान पासवान, जिम्नास्ट विवेक यादव, वेटलिफ्टर विकास चौहान, राज्यस्तर के तैराक सौरभ शुक्ला, राष्ट्रीयस्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी सुश्री क्षमा गुप्ता तथा हैंडबाल खिलाड़ी सुश्री मुक्ता तिवारी प्रमुख रूप से शामिल हैं।
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने हेतु लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही।
  • इस कार्यक्रम में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को डेढ़ करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए, हॉकी पुरुष टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को भी 1 करोड़ रुपए तथा महिला हॉकी टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।
  • इस आयोजन में खेलों के कोच को भी सम्मानित किया जाएगा, साथ ही राज्य के सभी 75 ज़िलों से 75-75 खिलाड़ियों को विशेषतौर पर आमंत्रित किया जाएगा।

राजस्थान Switch to English

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम

चर्चा में क्यों?

13 अगस्त, 2021 को राजस्थान सरकार ने परिपत्र जारी कर राज्य में विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Divyangjan Rights Act) को लागू किया।

प्रमुख बिंदु

  • इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों को समानता के अवसर प्रदान करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दिव्यांगजन व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करना, दिव्यांगजन व्यक्ति के साथ दिव्यांगजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना आदि का प्रावधान किया गया है।
  • इसी प्रकार दिव्यांगता के आधार पर उन्हें उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए इसका प्रावधान भी अधिनियम में शामिल है।
  • राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों को उचित आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने, दिव्यांगजन व्यक्तियों को यातना, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार से बचाने हेतु उपाय एवं प्रावधान किये गए हैं।
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समस्त विभाग, निगम, बोर्ड एवं आयोग इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे। यदि विभाग, निगम, बोर्ड एवं आयोग द्वारा अधिनियम की पालना नहीं की जाती है तो संबंधित निकाय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा में 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के गैर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी ज़िलों में राज्य कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज परमिट वाले 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न प्रकार के परिवहन वाहनों के संचालन के लिये आयु जोड़ने हेतु हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन करने के लिये मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है।
  • हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गैर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दो अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं। वर्तमान में एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा के 13 ज़िले शामिल हैं। 
  • नियमों में कहा गया है कि एनसीआर क्षेत्र और गैर-एनसीआर क्षेत्र, दोनों में संचालित होने वाले वाहनों की अधिकतम आयु पर्यटक परमिट (मोटर कैब) के लिये 9 वर्ष होगी। मोटर कैब के अलावा अन्य टूरिस्ट परमिट के लिये एनसीआर क्षेत्र और गैर-एनसीआर क्षेत्र में आयु सीमा आठ वर्ष होगी।
  • इसी प्रकार राज्य कैरिज, अनुबंध कैरिज, माल ढुलाई सहित अन्य सभी परमिटों के लिये सीएनजी/इलेक्ट्रिक/स्वच्छ ईंधन वाहनों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी, जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीज़ल वाहनों के लिये यह 10 वर्ष होगी। गैर-एनसीआर क्षेत्र के लिये दोनों श्रेणियों के वाहनों हेतु आयु सीमा 15 वर्ष होगी।
  • गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2015 के आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल कारों का जीवन चक्र 15 साल, जबकि डीज़ल कारों का 10 साल होता है। हरियाणा सरकार ने 2016 में भी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिये एनसीआर ज़िलों में सड़कों से 15 वर्षीय पेट्रोल और 10 वर्षीय डीज़ल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये थे।

छत्तीसगढ़ Switch to English

सतीश जायसवाल

चर्चा में क्यों?

14 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में सुप्रसिद्ध लेखक सतीश जायसवाल को 21वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

  • समारोह का आयोजन गांधीवादी ग्रामसेवक स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोक जागरण की मासिक पत्रिका ‘वसुंधरा’ के द्वारा किया गया।
  • संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने की।
  • समारोह में ‘लोक जागरण’ की मासिक पत्रिका ‘वसुंधरा’ के 58वें तथा कला, साहित्य, संस्कृति की मासिक पत्रिका ‘बहुमत’ के 109वें अंक का लोकार्पण भी किया गया। वसुंधरा का यह अंक छत्तीसगढ़ के 11 कहानीकारों की प्रतिनिधि कहानियों पर केंद्रित है।
  • गौरतलब है कि वर्ष 2001 से निरंतर जारी वसुंधरा सम्मान अब तक सर्वश्री रमेश नैयर, कुमार साहू, श्यामलाल चतुर्वेदी, बसंत कुमार तिवारी, बबन प्रसाद मिश्र, दिवाकर मुक्तिबोध, आशा शुक्ला, शरद कोठारी, गिरिजा शंकर, हिमांशु द्विवेदी, विनोद शंकर शुक्ल, ज्ञान अवस्थी, श्याम वेताल, अभय किशोर, गिरीश पंकज, सुशील त्रिवेदी, बी.के.एस.रे, प्रकाश दुबे, तुषार कांति बोस तथा ई.वी. मुरली को प्रदान किया जा चुका है।

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