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प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर नियोजन को सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिये आवश्यक सेवा घोषित किया
चर्चा में क्यों?
13 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सामुदायिक प्रदायों अथवा सेवाओं को बनाए रखने के लिये हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति, 2022 के अधीन आने वाले और यथा स्थापित डेटा सेंटरों के अधीन नियोजन (एम्प्लॉयमेंट) को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया है।
प्रमुख बिंदु
- मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है।
- अधिसूचना में बताया गया कि हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का 40) की धारा 3 के खंड (ii) के अधीन प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 के अधीन आने वाले और यथा स्थापित डेटा सेंटरों के अधीन आने वाले नियोजनों (एम्प्लॉयमेंट) पर लागू होगा।
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राज्य सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना की जारी
चर्चा में क्यों?
11 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगी।
प्रमुख बिंदु
- राज्य में सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी के रूप में अब सरपंचों को 5 हज़ार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए मानदेय मिलेगा।
- विदित है कि वर्तमान में राज्य में सरपंचों और पंचों को क्रमश: 3,000 रुपए और पंचों को 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। सरपंचों व पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया।
- सरपंचों व पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु सरकार ने ‘हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम-1995’ में संशोधन किया है।
- ये नियम अब ‘हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा-परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम-2023’ कहे जाएंगे।
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