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मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 12 May 2023
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मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन

चर्चा में क्यों? 

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन किया है।  

प्रमुख बिंदु

  • संशोधित नियम के अनुसार अब शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं।  
  • महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 
  • संशोधित नियम के अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं।  
  • इसी प्रकार जोड़े गए उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा-6 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शामिल किया गया है। 
  • संशोधन नियमानुसार स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) के लिये शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के ज़िला शिक्षाधिकारी/ज़िला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किये गए, इस आशय के प्रमाण-पत्र को मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी नियम-2ब की अपेक्षा पूर्ण करता है। 

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मुरैना ज़िले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 141 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य के मुरैना ज़िले के विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिये 141 करोड़ रुपए स्वीकृति किये गए हैं।  

प्रमुख बिंदु  

  • इसमें केंद्र सरकार द्वारा रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के प्रथम चरण में 129 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं। 
  • स्वीकृत राशि से किये जाने वाले कार्यों में 22 किलोमीटर 132 केव्ही के अति उच्च दाब लाइन का निर्माण, 5 नवीन 33/केव्ही उपकेंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिये 34 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना, तीन 33/11 केव्ही उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि और अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्थापना, 294 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 213 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य एवं 495 किलोमीटर 33 तथा 11 केव्ही उच्च दाब फीडरों के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। 
  • इससे मुरैना ज़िले की लगभग 20 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। साथ ही, आगामी 10 वर्षों की विद्युत माँग की पूर्ति हो सकेगी।

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