छत्तीसगढ़ Switch to English
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के संशोधन विधेयक-2021
चर्चा में क्यों?
11 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम में संशोधन के लिये प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
प्रमुख बिंदु
- इसके तहत अधिनियम की धारा 2, 3, 4, 6 और 16 में आंशिक संशोधन किया गया है।
- इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग में एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित किया गया है। संशोधन के बाद धारा 3, 4, 6 और 16 में शब्द ‘अध्यक्ष’के पश्चात् शब्द ‘उपाध्यक्ष’अंत:स्थापित किया जाएगा।
- यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत 7 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, जिसके तहत 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। नए संशोधन में प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग में 7 सदस्य में से एक अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित करने का बिंदु शामिल किया गया है।
Switch to English