इंदौर शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 11 नवंबर से शुरू   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

  • 11 Oct 2022
  • 0 min read
  • Switch Date:  
राजस्थान Switch to English

राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

10 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिये ‘राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना’ को लागू करने की मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

  • राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में वर्ष 2022-23 में एक लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिये 2 हज़ार करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इस ऋण के लिये पात्र होंगे। यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाईनेंस बैंकों के माध्यम से मिलेगा। राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिये 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देगी।
  • सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि योजना में अन्य पात्रता मापदंडों की पूर्ति करने वाले लघु एवं सीमांत कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक, जो कि किराएदार, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार आदि के रूप में काश्त कर रहे हैं, के परिवार भी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण दस्तकार तथा अकृषि कार्यों में जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवार के सदस्य भी पात्र होंगे।
  • इसके साथ ही राजीविका के स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों एवं व्यावसायिक समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिये ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रति समूह अधिकतम 10 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से ऋण दिया जाएगा एवं ऋण की अधिकतम राशि 2 लाख रुपए होगी।
  • उन्होंने बताया कि ऋण के लिये आवेदक का बैंक शाखा के कार्य क्षेत्र अथवा ज़िले का निवासी होना ज़रूरी है तथा उसका आधार एवं जनाधार बना हो। परिवार के सदस्य के पास किसी भी लाईसेंसधारी बैंक से जारी किया हुआ किसान कार्ड होना चाहिये। जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हो, उनको नए सदस्य के रूप में अकृषि कार्यों हेतु क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा। आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी।
  • मंत्री आंजना ने बताया कि आवेदक को संपूर्ण ऋण साख सीमा के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। साख सीमा राशि का आकलन व्यवसाय की पूंजीगत आवश्यकताओं, कार्यशील पूंजी तथा रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। स्वीकृत साख सीमा का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना होगा, अर्थात् एक वर्ष पूर्ण होने पर खाते में बकाया राशि जमा करवाकर साख सीमा को अगले वर्ष के लिये नवीनीकृत करवाना होगा। इस योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्षों में भी निरंतर ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
  • उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 55 हज़ार 158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36 हज़ार 741, सहकारी बैंकों द्वारा 5 हज़ार 949 तथा स्माल फाईनेंस बैंकों द्वारा 2 हज़ार 152 सहित कुल एक लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्वीकृत ऋण राशि की अदायगी एक वर्ष की अवधि में करनी होगी तथा ऋणी आगामी वर्ष के लिये साख सीमा का नवीनीकरण करवा सकेगा।
  • ज़िला कलेक्टर द्वारा ज़िले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परिवार का चयन किया जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी पात्रता मापदंडों का परीक्षण कर ऋण आवेदन-पत्र संबंधित बैंक शाखा को भेजेगी। शाखा 15 दिवस में ऋण स्वीकृति पर निर्णय लेगी।

 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2