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सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए नया टैरिफ जारी
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (उरेड़ा) के नए प्रोजेक्ट को पुरानी दरों पर स्थापित करने की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए दो साल के बाद सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों के लिये नया टैरिफ जारी कर दिया है।
प्रमुख बिंदु
- उरेड़ा के पास मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना के तहत 1472 आवेदन आये थे, जिनमें से 781 प्रोजेक्ट को उरेड़ा ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया था। कोविड महामारी और फिर विधानसभा चुनाव की वज़ह से इन प्रोजेक्ट की स्थापना धीमी हो गई थी।
- नियम यह था कि जो भी प्रोजेक्ट 31 मार्च, 2022 तक स्थापित होंगे, केवल वही 4.49 रुपए प्रति यूनिट की दर से यूपीसीएल को बिजली बेच सकेंगे।
- इस योजना के तहत परियोजना लागत की 70 प्रतिशत राशि राज्य व ज़िला सहकारी बैंक से 8 प्रतिशत ब्याज की दर से लाभार्थी ऋण के रूप में ले सकेंगे तथा शेष राशि संबंधित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के सीमांत ज़िलों में यह अनुदान 30 प्रतिशत तक होगा और पर्वतीय ज़िलों में 25 प्रतिशत तक और अन्य ज़िलों में 15 प्रतिशत तक ही होगा।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे।
- इसके तहत राज्य के 10 हज़ार बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा।
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