बिहार Switch to English
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023
चर्चा में क्यों?
10 अप्रैल, 2023 को बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी। इसके साथ ही पुराने ढर्रे पर नियुक्तियाँ कर रही इकाइयाँ भंग कर दी गई हैं।
प्रमुख बिंदु
- बिहार राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। सातवें फेज की होने वाली नियुक्तियों से यह नियमावली प्रभावी होगी। अब शिक्षक राज्य कर्मी कहलाएंगे।
- नई नियमावली के तहत CTET और STET पास अभ्यर्थियों को सीधे शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और वह राज्यकर्मी बन जाएंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
- नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिये न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी है। अब आयोजन के जरिये शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
- इसके अलावा मंत्रिमंडल ने महँगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर भी मुहर लगा दी है। राज्यकर्मियों का महँगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38% से 42% कर दिया गया है। यह 1 जनवरी, 2023 से लागू हो जाएगा। एक जनवरी 2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता (DA) का लाभ मिलेगा। राज्य के कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
- बिहार कैबिनेट ने बिहार आकस्मिकता निधि को 300 करोड़ से बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष के लिये 10 हज़ार करोड़ रुपए अस्थायी रूप से करने की स्वीकृति भी दी है।
Switch to English