छत्तीसगढ़ Switch to English
सबके लिये आवास मिशन
चर्चा में क्यों?
10 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में हुई ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास मिशन (शहरी)’ की राज्यस्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में राज्यस्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा राज्य में योजना के तहत 12 हज़ार 60 आवासों के निर्माण का अनुमोदन किया गया।
प्रमुख बिंदु
- बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को योजना के तहत आवासों की बुकिंग को आवंटन के लिये प्राथमिकता का आधार निर्धारित करने के निर्देश दिये।
- राज्य में सबके लिये आवास मिशन (शहरी) आवास के अंतर्गत 12060 आवासों का निर्माण 374 करोड़ 93 लाख 12 हज़ार रुपए की लागत से कराया जाएगा। प्रत्येक आवास की लागत 3.05 लाख रुपए होगी।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिये ‘प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास मिशन’ जून 2015 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ Switch to English
अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने की अधिसूचना
चर्चा में क्यों?
10 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने तथा भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर एवं 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने हेतु ‘औद्योगिक नीति-2019-24’ में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने तथा भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर एवं 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी।
- जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये इस प्रवर्ग हेतु 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किये जाएंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक रहेगी।
- भूखंड-भूमि की मात्रा ‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015’ में वर्णित पात्रता के नियम तथा प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
Switch to English