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विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल-2023 पास
चर्चा में क्यों?
9 नवंबर, 2023 को बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल-2023 पास हो गया। इसके अस्तित्व में आने पर एससी, एसटी और पिछड़ा वर्गों का आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) अधिनियम और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण अधिनियम में संशोधन की मंज़ूरी दे दी।
- संशोधित अधिनियम के तहत दोनों मामलों में अनुसूचित जातियों को 20 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों को दो फीसदी, पिछड़ा वर्ग को 18 फीसदी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25 फीसदी सहित कुल 65 फीसदी आरक्षण रहेगा। इसके अलावा केंद्रीय अधिनियम के तहत पहले से स्वीकृत इडब्लूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों) को 10 फीसदी का आरक्षण मिलता रहेगा।
- 10 नवंबर को यह दोनों विधेयक बिहार विधान परिषद में पेश किये जायेंगे। विधान परिषद में पास होने के बाद बिहार की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
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